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*बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं के सम्बन्ध में थानो में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया*

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन गुरुवार को जिला कण्ट्रोल रूम मंडला में किया गया। प्रशिक्षण माननीय मजिस्ट्रेट महोदय किशोर न्याय बोर्ड, अति. पुलिस अधीक्षक जिला मंडला ,उप पुलिस अधीक्षक महोदय महिला सुरक्षा जिला मंडला की उपस्थिति की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

 

प्रशिक्षण में विधि से संघर्षरत, देखभाल और संरक्षण योग्य बच्चों के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों एवं उनकी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। विधि विरुद्ध बालकों के सम्बन्ध में माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने तक पालन किये जाने वाले कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बालश्रम और पोक्सो एक्ट को लेकर भी पालन करने योग्य आवश्यक कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।

 

*शंकाओं का किया समाधान*

प्रशिक्षण के दौरान बच्चों से संबंधित मामलों में आने वाली विभिन्न प्रकियाओं और समस्याओं के बारे में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की विभिन्न शकांओ का भी समाधान किया। प्रशिक्षण में थानों में कार्यरत जिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

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