मंडला 30 सितंबर 2025
2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3), मिलिट्री कैन्टीन (एफ.एल.-7) एवं देशी मदिरा भाण्डागार बन्द रखे जायेंगे।
जिला आबकारी अधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त आबकारी उप निरीक्षक 2 अक्टूबर को घोषित शुष्क दिवस पर जिले में मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, विक्रय इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित होना सुनिश्चित करें।
