मंडला, 14 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जिले में पराली/नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिले में फसल कटाई में उपयोग होने वाले हार्वेस्टर (खरीफ में धान की कटाई एवं रबी में गेंहू की कटाई) बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) के संचालित हो रहे हैं, जिससे पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है।
