मंडला, 1 नवंबर 2025
महिला एवं बाल विकास परियोजना नैनपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता संवाद किया गया। जिसमें परियोजना अधिकारी श्रीमती रेखा सैयाम द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम के बालक विवाह करने वाले, कराने वाले एवं सम्मिलित होने वाले सभी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार के विवाह को निरस्त कर दिया जाएगा। कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर टोल फ्री नंबर 1098, एवं दूरभाष नंबर 07642-252699 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कार्यक्रम में साइबर क्राइम, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अरेस्ट, अनावश्यक एपीके फाइल डाउनलोड न करने, अनावश्यक फोन कॉल न उठाने, मोबाइल का सदुपयोग करने, विद्यार्थी जीवन में सोशल साइट व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूरी बनाए रखने एवं अपने अध्ययन, अपने करियर पर विशेष ध्यान देने के लिए जानकारियां दी गई। बाल विवाह रोकथाम की थीम पर कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान, शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

