मंडला, 1 नवंबर 2025
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास परियोजना नैनपुर को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु विकासखंड स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया।

बच्चों के माता पिता, अभिभावकों, बालिकाओं से जागरूकता हेतु संवाद किया गया। 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम के बालक का बाल विवाह करने वाले करने वाले, कराने वाले एवं सम्मिलित होने वाले सभी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय कन्या शिक्षा परिसर निवारी नैनपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम, वनस्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन नंबर, बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में संक्षिप्त जानकारी, हस्ताक्षर अभियान, बालिकाओं से शपथ पत्र भरवाए गए। शपथ कार्यक्रम, बालिकाओं के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया गया।

