मंडला, 18 दिसंबर 2025
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा ग्राम धनपुरी, इन्द्री, कामता और चंदिया में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सचिव, श्री तपन धारगा, पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एवं सरपंच ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की उपस्थिति में आयोजित किये गये।
सचिव, श्री तपन धारगा ने नालसा/आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा योजना, नालसा संवाद योजना, नालसा आशा योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एवं मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ, मोबाईल फोन के उपयोग एवं उसके दुरूपयोग, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे, इसी कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अर्न्तगत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण जो कि समझौते के माध्यम से निराकृत किये जा सकते हैं उन सभी मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है।
