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जिले में कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं थिनर जैसे नशे में प्रयोग वाले वस्तुओं का विक्रय प्रतिबंधित

मंडला, 26 दिसंबर 2025

जिले में कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं थिनर जैसे नशे में प्रयोग वाले वस्तुओं का नाबालिगों को विक्रय किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से संज्ञान में आया है कि कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले सॉल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है। यह सामान्य उपयोग की वस्तुएँ होने से आसानी में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है। कम उम्र के बच्चों द्वारा अज्ञानतावश उक्त उपयोग की वस्तुओं का नशे रूप में उपयोग किया जाना एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रूप में निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं। नाबालिग एवं कम उम्र के बच्चों को उक्त नशे का आदी बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणाम, सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि तथा अपराधिक गतिविधियों की संभावनाएं है।

दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से यह समाधान हो गया है कि नशे के रूप में नाबालिक बच्चों/कम उम्र बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले सॉल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है।

जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विकय नहीं करेगा। कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन कीम जैसे उत्पाद/सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतः रंगों के साथ उपयोग किए जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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