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100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण की गतिविधियों का आयोजन

मंडला, 8 जनवरी 2026

वन स्टॉप सेंटर (सखी) जिला मण्डला में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण की गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों एवं डीजे साउंड वालों को प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई एवं बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करने व जहां कहीं बाल विवाह होता दिखे तो टोल फ्री नंबर 181, 1098 एवं दूरभाष नंबर 07642-252699, जिला स्तर में संचालित कन्ट्रोल रूम पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया। 18 वर्ष के पहले लड़की एवं 21 वर्ष के पहले लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है, जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह करने वाले, करवाने वाले एवं बाल विवाह में शामिल होने वाले लोगों को 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। उपस्थित प्रतिभागियों को हब एवं वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताकर लोगों को जागरूक किया गया।

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