मंडला, 16 जनवरी 2026
उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य एवं संभाग स्तरीय स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष भी 15 मार्च 2026 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था, व्यक्तियों को राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जाने है। राज्य स्तरीय पुरस्कार (संस्था व्यक्तियों हेतु) प्रथम पुरस्कार मय प्रशिस्ति पत्र 1 लाख 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार मय प्रशिस्त पत्र 51 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र 25 हजार रूपये प्रदाय किये जायेंगे, जबकि संभाग स्तरीय पुरस्कार (संस्था/व्यक्तियों हेतु) प्रथम पुरस्कार मय प्रशिस्ति पत्र 21 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार मय प्रशिस्त पत्र 11 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र 5 हजार रूपये दिये जायेंगे।

राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार हेतु इच्छुक आवेदक, व्यक्ति, संस्थाएं अपने आवेदन 31 जनवरी 2026 तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) मण्डला में आवेदन कर सकते हैं। विलंब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। इन पुरस्कारों में ग्रामीण आदिवासियों पिछड़े क्षेत्र मे कार्यरत व्यक्ति, संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवेदन करने वाले संगठन, व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2025 (01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025) के दौरान प्रत्येक माह की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा। उपभोक्ता संस्था, संगठन को कंपनी अधिनियम 2013, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम या ऐसे ही किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसी संस्था की नियमावली में उपभोक्ता हित से संबंधित विषय का उल्लेख होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नियमावली प्रस्तुत करना होगा। दर्पण पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के संबंध में अन्य विस्तृत निर्देश एवं अन्य जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य-शाखा), मण्डला, कलेक्ट्रेट मण्डला में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

