मंडला, 21 जनवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था के लिए प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-47, 14 फरवरी 2025 की कंडिका-48.1 के अनुसार 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री रामजी पांडेय ने निर्देशित किया है कि जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3ए), मिलिट्री कैन्टीन (एफ.एल.-7) एवं देशी मदिरा भाण्डागार बन्द रखना सुनिश्चित करें।
समस्त आबकारी उपनिरीक्षक 26 जनवरी को घोषित शुष्क दिवस पर जिले में मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, विक्रय इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित होना सुनिश्चित करें तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
