मंडला, 22 जुलाई 2026
नायब तहसीलदार बम्हनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम हिरदेनगर निवासी स्वर्गीय निखिल नंदा की सर्पदंश से हुई मृत्यु के मामले में उनके निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जानकारी के अनुसार 18 जून 2026 को हुई घटना के बाद राजस्व एवं न्यायालयीन प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण सर्पदंश पाया गया। इसके आधार पर राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी प्रावधानों के तहत मृतक के पिता राजकुमार नंदा को निकटतम वारिस मानते हुए प्राकृतिक आपदा राहत मद से 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। यह सहायता प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
