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4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंडला, 25 अगस्त 2026

तहसील एवं जिला मंडला के ग्राम हिरदेनगर निवासी मोहित सरौते की सर्पदंश से हुई मृत्यु के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मंडला द्वारा उनके निकटतम वारसान को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहित सरौते की मृत्यु 1 जुलाई 2026 को ग्राम हिरदेनगर में सर्पदंश के कारण हुई थी। नायब तहसीलदार बम्हनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रकरण एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होने के बाद प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की गई।

मध्यप्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 के प्रावधानों के तहत सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारसान को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत मृतक की पत्नी श्रीमती कविता सरौते को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राशि उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हिरदेनगर स्थित बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

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