मंडला, 18 सितम्बर 2026
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से ‘श्रम प्रहरी’ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत कोई भी जागरूक नागरिक अपने आसपास संचालित ऐसे अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों अथवा निर्माण कार्यों की सूचना श्रम विभाग को दे सकता है, जहां श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।
श्रम विभाग ने बताया कि नागरिक मध्यप्रदेश श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से अथवा टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर संपर्क कर ऐसे प्रतिष्ठानों की सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विभाग के ऑनलाइन पोर्टल
https://factory.mponline.gov.in/Portal/Services/FactoryReg/UnregisteredFactory/ReportUnregisteredFactory.aspx पर जानकारी दर्ज की जा सकती है।
श्रम विभाग के अनुसार यह पहल किसी सरकारी पद से संबंधित नहीं है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और श्रम कानूनों के पालन में सहयोग के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अपने आसपास यदि कोई ऐसा कारखाना अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देता है, जो पंजीकृत नहीं है, तो उसकी सूचना श्रम विभाग को उपलब्ध कराएं।
