मंडला, 2 नवम्बर 2026
लोक सुरक्षा एवं पटाखा व्यवसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष पटाखा मेले का आयोजन ग्राम बड़ी खैरी स्थित मेला ग्राउंड में किया गया है। मेले में केवल वैध लाइसेंसधारी व्यवसायियों को ही दुकानें लगाकर पटाखों का विक्रय करने की अनुमति रहेगी।
अनुविभागीय अधिकारी मंडला (राजस्व) श्री शैलेन्द्र चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस के अथवा लाइसेंस में उल्लेखित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों, जैसे किराना दुकानों आदि पर पटाखों का विक्रय या व्यवसाय करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस की जांच एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच दल गठित किया गया है। दल के प्रभारी श्री राकेश कटारिया, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मंडला होंगे। उनसे मोबाइल नंबर 9981702813 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रशासन ने सभी पटाखा व्यवसायियों से निर्धारित स्थल पर ही वैध लाइसेंस के साथ व्यवसाय करने तथा आम नागरिकों से सुरक्षित एवं नियमों के अनुरूप पटाखों की खरीदी करने की अपील की है।
