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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 13 नवंबर 2023

समाचार

कलेक्टर एवं एसपी ने लिया मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी की तैयारियों का जायजा

संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

मंडला 13 नवम्बर 2023

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में सामग्री वितरण एवं सामग्री जमा करने के स्थल तथा पार्किंग व्यवस्था के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियाँ अगले 24 घंटे में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा एवं हुनेन्द्र घोरमारे, ईईपीआईयू जीपी पटले, ईपीडब्ल्यूडी शारदा सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सामग्री प्राप्त करने आ रहे मतदानदलों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में स्पष्ट संकेतक लगाएं। संकेतकों में विधानसभावार रंगों का उपयोग करें। मूल आदेश वितरण स्थल पर एआरओ स्तर के अधिकारी नियुक्त करें। साउंड सिस्टम की व्यवस्था केन्द्रीयकृत तथा विधानसभावार करें। उन्होंने सामग्री वितरण, सेक्टर अधिकारियों की बैठक व्यवस्था, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, शौचालय आदि की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

 

सामग्री वितरण के लिए 47 काउंटर

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में सामग्री वितरण के लिए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में कुल 47 काउंटर बनाए गए हैं। बिछिया विधानसभा के लिए 17, निवास विधानसभा के लिए 16 तथा मंडला विधानसभा के लिए 14 काउंटर बनाए गए हैं। एक काउंटर से 2 सेक्टर की सामग्री का वितरण किया जाएगा। मतदान दलों को मूल आदेश का वितरण 16 नवंबर को प्रातः 5:30 बजे से तथा मतदान सामग्री का वितरण प्रातः 6 बजे से किया जाएगा।

 

पॉलीटेक्निक में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

 

16 नवंबर को मतदान सामग्री वितरण तथा 17 नवंबर सामग्री वापसी के दौरान शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक ले जाने तथा वापस लाने वाली बसों के लिए पृथक से मार्ग निर्धारित किया गया है। बसों के लिए विधानसभावार पार्किंग बनाई गई है। निजी वाहनों के लिए मोंटफोर्ट विद्यालय सहित अन्य स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

 

 

 

 

 

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

मतदान एवं मतगणना अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित

मंडला 13 नवंबर 2023

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला द्वारा जारी आदेश अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवंबर 2023 की शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 की शाम 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 3 दिसंबर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिये शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आदेश अनुसार शुष्क दिवस, अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट तथा बार से किसी भी मदिरा का विक्रय अथवा सेवा प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के सम्पूर्ण विधानसभा मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय, वितरण प्रतिबन्धित रहेगा।

 

 

 

 

 

समाचार

झंडा दिवस 19 नवंबर से 25 तक

मंडला 13 नवम्बर 2023

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी झंडा दिवस 19 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। सप्ताह के उपांतिम दिवस 24 नवंबर 2023 को फ्लैग-डे मनाया जाएगा। देश के साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए इस दौरान विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान जिला प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग, गैर सरकारी संगठन तथा स्वायत संस्थाओं द्वारा सेमीनार, वित्तीय साक्षरता जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

701.34 लीटर शराब जब्त

मंडला 13 नवंबर 2023

विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित सी-विजिल मोबाईल ऐप के इलेक्शन सीजर मैनेंजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) द्वारा आबकारी विभाग एवं एएसएसटी टीम के माध्यम से आज 701.34 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 71 हजार 200 रूपए है। जिला कॉन्टेक्ट सेल के एनजीआरएस पोर्टल के माध्यम से भी अब तक 173 शिकायत दर्ज की गई हैं जिनका निराकरण भी कर दिया गया है। इस तरह जिले के चारों तरफ चैकपोस्ट के माध्यम से एफएसटी एवं एसएसटी टीम द्वारा सतत निरीक्षण/निगरानी का कार्य किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं होने पर

पहचान के लिए दिखा सकते हैं वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज

मंडला 13 नवंबर 2023

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकता है।

इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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