मंडला 29 जनवरी 2025
अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों के तहत् श्री गजानन नाफडे मुख्य नगरपालिका अधिकारी मण्डला, जिला मण्डला के कार्यालय में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन का निश्चित समय-सीमा में निराकरण न होने के कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर 250 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक सतेन्द्र कुमार बरमैया ग्राम अहमदपुर पोस्ट घाघा के आवेदन का निराकरण 19 दिसंबर 2024 तक किया जाना था, जबकि समय सीमा के बाद एक दिन पश्चात आवेदन का निराकरण किया गया। जिसके संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर समाधानकारक न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए पदाभिहीत अधिकारी श्री गजानन नाफड़े मुख्य नगरपालिका अधिकारी मण्डला को एक कार्य दिवस के विलंब से कार्यवाही किये जाने के कारण म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के पैरा 7 (1) (ख) के प्रावधानों के तहत् 01 आवेदन का (250 प्रतिदिवस प्रति आवेदन पर) एक कार्यदिवस के विलंब हेतु 250 की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही आदेशित किया गया है कि शास्ति की राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति तीन दिवस के अंदर कार्यालय में तत्काल जमा करना सुनिश्चित करें।
