मंडला, 8 अक्टूबर 2025
मिशन शक्ति अंतर्गत हब की गतिविधियां एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल घाघा, एकीकृत मा. शाला प्रेमपुर एवं एकीकृत शास. हाईस्कूल बाजा बोरिया में जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत लिंग जांच करवाना एवं गर्भपात कराना कानून के विरूद्ध है इसके लिये सजा का प्रावधान है। इस प्रकार भ्रूण रूप में ही कन्या की हत्या करना कानूनी जुर्म है। इसलिये इन्हे रोकना अनिवार्य है ताकि लोग जन्म के समय लिंग भेदभाव से दूर होकर आने वाले बच्चे के प्रति सम्मान के भाव रखें। साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताया गया और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया। साथ ही बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूक किया गया एवं किशोरी बालिकाओं में हार्मोनल चेन्जल की स्थिति में पौष्टिक भोजन खाने एवं स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाईन 1098, साईबर सुरक्षा हेल्पलाईन 1930 व 181 महिला हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में बताया गया।

