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बड़े भू-खण्ड को उप विभाजित करके विक्रय कर निर्मित कॉलोनी अवैध घोषित

मंडला, 3 फरवरी 2026

न्यायालय अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 0125/ब-121/2025-26 म.प्र. शासन विरुद्ध प्रेमनारायण जायसवाल आ. तेजीलाल जायसवाल, निवासी महाराजपुर तहसील व जिला मण्डला में 29 जनवरी 2026 को आदेश पारित कर ग्राम महाराजपुर, पटवारी हल्का नं. 34, रा.नि.मं. महाराजपुर, तहसील व जिला मण्डला स्थित खसरा नम्बर 306/4/1/1/1/1 /1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.259 हे. भूमि को भूमिस्वामी प्रेमनारायण जायसवाल आ. तेजीलाल जायसवाल, निवासी महाराजपुर तहसील व जिला मण्डला द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों (14 बटांक) में विक्रय कर निर्मित कॉलोनी को अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में तहसीलदार मंडला को अनावेदक के विरूद्ध थाना महाराजपुर में अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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