मंडला, 12 मार्च 2026
कलेक्टर कार्यालय मंडला में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील संदेश भेजने के मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर भृत्य गुलाब भारतीया को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आंतरिक परिवाद समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला कर्मचारी की शिकायत पर कार्यालय कलेक्टर मंडला द्वारा गठित आंतरिक परिवाद समिति ने मामले की जांच की। समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रकरण की सुनवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा महिला कर्मचारी को अश्लील संदेश भेजे गए थे।
जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर समिति ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। समिकी अनुशंसा के आधार पर भृत्य गुलाब भारतीया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान गुलाब भारतीया का मुख्यालय नायब तहसीलदार कार्यालय बम्हनी बंजर में निर्धारित किया गया है तथा इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
