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मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को, नई सख्त प्रवेश व्यवस्था लागू

मंडला, 23 अप्रैल 2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के आयोजन को लेकर नई प्रक्रिया लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह परीक्षा 26 अप्रैल को प्रदेश के सभी 54 संभाग/जिला मुख्यालयों पर कुल 365 परीक्षा केंद्रों में दो सत्रों में आयोजित होगी।

पहला सत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने प्रवेश प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। प्रवेश के दौरान त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और एचएचएमडी के माध्यम से जांच शामिल है।

महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी अलग-अलग कर्मियों द्वारा की जाएगी, जबकि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अनुमत एवं वर्जित वस्तुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी, जिसका पालन अनिवार्य होगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी अपने साथ केवल बॉलपेन, पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र ही ला सकेंगे। सभी जांच प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।

 

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, कई वस्तुओं पर प्रतिबंध

 

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 26 अप्रैल को दो सत्रों में किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें परीक्षा कक्ष में ले जाने वाली अनुमत एवं वर्जित वस्तुओं की स्पष्ट सूची दी गई है।

जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वे चप्पल या सैंडल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में आ सकेंगे। साथ ही, चेहरा ढंककर प्रवेश करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

 

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित

 

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाना सख्त मना है। इसके अलावा पेंसिल, रबर, व्हाइटनर, स्केल जैसी स्टेशनरी सामग्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

 

एक्सेसरीज़ और अन्य वस्तुओं पर भी रोक

 

हाथ में पहनने वाले बैंड, घड़ी, बेल्ट, धूप का चश्मा, पर्स/वॉलेट, टोपी, हेयर क्लचर आदि वस्तुएं भी परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेंगी। साथ ही चाबी, लाइटर, माचिस, किसी भी प्रकार के धारदार या मूल्यवान सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

तलाशी की व्यवस्था

 

परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी। विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गरिमा के साथ की जाएगी। दुपट्टे और चुनरी की भी सावधानीपूर्वक जांच कर तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

 

धार्मिक वस्तुओं को लेकर विशेष निर्देश

 

हिजाब, पगड़ी, पल्ला, हाथ में बंधे धागे (कलावा) और ताबीज जैसी धार्मिक मान्यता की वस्तुओं का सम्मानपूर्वक परीक्षण किया जाएगा, लेकिन इन्हें हटाने या काटने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

 

ये वस्तुएं रहेंगी अनुमति में

 

परीक्षार्थी केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, निर्धारित स्याही का पेन, स्वयं का फोटो (यदि आवश्यक हो) और पारदर्शी पानी की बोतल ही साथ ला सकेंगे। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारु और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

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