मंडला, 15 अक्टूबर 2026
कृषि उपज मंडी समिति नैनपुर के उड़नदस्ता दल ने बिना ई-अनुज्ञापत्र अधिसूचित कृषि उपज का परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए 32 क्विंटल कृषि उपज से भरे वाहन की जांच की तथा संबंधित पक्षों से 39 हजार 12 रुपये की दंडात्मक राशि वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराई।
अपर कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भारसाधक अधिकारी श्री आशुतोष एम. ठाकुर के निर्देशानुसार 13 अक्टूबर 2026 को नैनपुर-मंडला मार्ग पर निवारी के समीप वाहन क्रमांक एमएच 40 सीटी 5951 की जांच की गई। वाहन में 13.5 क्विंटल हल्दी, 4 क्विंटल लाल मिर्च, 11.5 क्विंटल मूंगफली तथा 3 क्विंटल सफेद बटाना का परिवहन किया जा रहा था।
जांच के दौरान वाहन चालक ने शुक्ला ट्रांसपोर्ट, बालाघाट की बिल्टी प्रस्तुत की। अभिलेखों की जांच में अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन के लिए नियमानुसार ई-अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया। इसे मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 19(4) एवं 53 के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान 30 हजार 10 रुपये दंडात्मक मंडी शुल्क, 5 हजार रुपये समझौता शुल्क तथा 4 हजार 2 रुपये निराश्रित शुल्क सहित कुल 39 हजार 12 रुपये की राशि वसूल की गई। यह कार्रवाई मंडी समिति नैनपुर के उड़नदस्ता प्रभारी एवं उपनिरीक्षक श्री गोपाल प्रसाद नीलवंशी, श्री दिलीप सिंह धुर्वे तथा श्री पवन कुमार वरकड़े द्वारा की गई। भारसाधक अधिकारी श्री आशुतोष एम. ठाकुर ने मंडी क्षेत्र में अवैध व्यापार एवं नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
