मण्डला 23 अक्टूबर 2020
जिला विधिक सहायता अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार ऑनलाईन तरीके से ऐसे मामलों में जिनमें बीमा कंपनियां राजीनामा के लिये तैयार है, दूसरे पक्ष से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर प्रकरण लोक अदालत के जरिये निपटाये जाकर चिन्हित किये गये है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुये श्री आर.सी.वार्ष्णेय जी माननीय अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार एवं श्री प्रकाश कसेर जी, श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं श्री विजय खोब्रागड़े जिला विधिक सहायता अधिकारी के मार्गदर्शन में न्यायालयों में लंबित एमएसीटी/अन्य प्रकृति के प्रकरणों को ऑनलाईन तरीके से स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाकर निराकृत कराया जा सकता है। अतः उक्त के पालन में माह अक्टूबर 2020 में 23 तारीख को स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत लोक अदालत के आयोजन किये जाने हेतु जिला प्राधिकरण मण्डला में प्रकरणों के हेतु खण्डपीठ क्र.-1 आशीष कुमार मिश्रा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मण्डला की खण्डपीठ बनायी गई है। जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 22 प्रकरण रखे गये, तथा 08 प्रकरण निराकृत किये गये एवं 17,14,900 का अवार्ड पारित किया गया हैं। खण्डपीठ क्र.-2 विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी मण्डला की खण्डपीठ बनायी गई है, जिसमें 09 प्रकरण रखे जाकर 05 प्रकरण निराकृत किये गये है। तथा तहसील समितियां निवास/नैनपुर हेतु खण्डपीठ क्र.- 3 एवं 4 बनायी जाकर प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये हैं। जिसमें से तहसील निवास की खण्डपीठ क्र. 3 न्यायालयः- सीताराम दास न्यायिक मजि0 प्रथम-श्रेणी निवास, की खण्डपीठ में निराकरण हेतु 13 प्रकरण रखे गये, जिनमें से 01 प्रकरण धारा 138 एन.आई.एक्ट का निराकरण हुआ है।
