मण्डला 25 नवम्बर 2020
जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार 21 नवम्बर 2020 से प्रभावशील व्यवस्था के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से संपूर्ण मण्डला जिले के लिए आगामी आदेश तक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाये तथा पालन नहीं करने वाले नागरिकों पर जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए। कक्षा 1 से 8 तक जिले के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रखा जाये तथा कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्रायें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाईडेंस के लिये स्कूल जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे क्षेत्रों को जहॉ संक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक हो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकेंगे।
श्रीमती सिंह ने पुलिस प्रशासन को जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
