मण्डला 22 जनवरी 2021
एसडीएम मंडला ने बताया कि प्रायः यह देखने में आया है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जनमानस द्वारा अधिकांशतः प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग किया जाता है एवं उपयोग के उपरांत निर्धारित तरीके से सुरक्षित न रखा जाकर इधर उधर फेंक दिया जाता है। यह भारतीय झंडा संहिता 2002 एवं राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का उल्लंघन है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो इसलिये गणतंत्र दिवस मनाये जाने के दौरान प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान उपयोग किये गये राष्ट्रीय ध्वजों को भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुरूप ही ध्वज की गरिमा बनाये रखते हुये उपयोग के दौरान सुरक्षित रखा जाये एवं विधि पूर्वक निस्तारण किया जाये।
