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31 मई की सुबह 6 बजे तक देशी, विदेशी मदिरा का क्रय-विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन प्रतिबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

मण्डला 25 मई 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला- मण्डला के आदेश क्रमांक/168/रीडर/ 2021 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 एवं संशोधित आदेश जारी कर सम्पूर्ण मण्डला जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्पयू की अवधि आगामी 31 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया है। उन्होंने संशोधित आदेश के अनुक्रम में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-77 दिनांक 25.02.2020 की कंडिका-46 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मण्डला जिले में अवस्थित सम्पूर्ण देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा भांग दुकान एवं देशी मदिरा भाण्डागार का संचालन 24 मई से 31 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस अवधि में मदिरा के क्रय, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन आदि को प्रतिबंधित करते हुए उक्त दिवसों को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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