मण्डला 2 अगस्त 2021
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा आर0एस0 शर्मा के मार्गदर्शन में 11 सितम्बर को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य है, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
पूर्व में 10 जुलाई को भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मण्डला, तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, बिछिया में किया गया था जिसमें न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति के लगभग 219 प्रकरण व विभिन्न विभागों के प्रीलिटिगेशन प्रकृति के 215 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया था, जिससे 638 लोग लाभांवित हुये थे। इस लोक अदालत में भी विद्युत की बकाया वसूली, नगरपालिका के जलकर के बकाया की वसूली, तथा बैंक ऋणों की वसूली के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट दिये जाने की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ0 प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है, या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं, एवं संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही आमजन से अपेक्षा की गई है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में करायें।
