मण्डला 23 अक्टूबर 2021
मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेशानुसार बीज वितरण की दर निर्धारित की गई है। रबी वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के विक्रय दर एवं प्रमाणित बीजों के विक्रय दर एवं प्रमाणित बीज वितरण अनुदान निर्धारित की गई हैं जिसके अनुसार गेहूं ऊँची जाति (10 वर्ष तक की अवधि) बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 4050 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 1000 रूपए निर्धारित किया गया है। गेहूं ऊंची जाति (10 वर्ष से अधिक अवधि) बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 4050 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 100 रूपए निर्धारित किया गया है। गेहूँ बौनी 10 वर्ष की अवधि बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 3600 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 1000 रूपए निर्धारित किया गया है। गेहूं बौनी 10 वर्ष से अधिक अवधि बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 3600 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 100 रूपए निर्धारित किया गया है। चना 10 वर्ष तक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 7700 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 3300 रूपए निर्धारित किया गया है। चना 10 वर्ष से अधिक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 7700 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 2500 रूपए निर्धारित किया गया है। मसूर 10 वर्ष तक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 7700 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 3275 रूपए निर्धारित किया गया है। मसूर 10 वर्ष से अधिक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 7700 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 2500 रूपए निर्धारित किया गया है। सरसों 15 वर्ष तक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 8600 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 3350 रूपए निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अलसी 15 वर्ष तक बीज विक्रय दर प्रति क्विंटल 8350 रूपए तथा अनुदान प्रति क्विंटल 2975 रूपए निर्धारित किया गया है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने कृषकों से आग्रह किया है कि निर्धारित बीज दर में जिले की समस्त आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों पर मांग अनुरूप बीज उपलब्ध कराया जा रहा है एवं निजी संस्थाओं से भी कृषक अपनी आवश्यकतानुसार बीज क्रय कर सकते हैं निजी बीज विक्रय केन्द्रों से बिल अवश्य प्राप्त करें।
