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पथ विक्रेता योजना के लिए करें आवेदन

मण्डला 31 दिसम्बर 2021

मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजनांतर्गत नगरपालिका मण्डला क्षेत्रांतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को (फुटकर व्यवसायी) कार्यशील पूंजी 10 हजार रूपये बिना ब्याज के ऋण दिये जाने का प्रावधान है। उन्हांेने बताया कि ऐसे शहरी पथ विक्रेता (फुटकर व्यवसायी) जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिये 10 हजार रूपये ऋण लेना चाहते हैं। कार्यालय नगरपालिका मण्डला की शाखा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जरूरी दस्तावेज जिसमें शहरी पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी की छायाप्रति एवं बैंक पास बुक तथा मोबाईल नं. सहित 5 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से संबंधित शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

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