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लोकसेवा प्रदान करने में विलंब होने पर आवेदकों को मिलेगी प्रतिकर राशि

मंडला 4 मार्च 2022

मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाओं के प्रदान करने में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी आरएस कुशवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहगांव पर 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी। संयुक्त कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट की वित्त शाखा को संबंधित अधिकारी आरएस कुशवाहा द्वारा जमा की गई राशि को आवेदक हल्केराम भारतीया तथा हरिश्चंद्र डोंगरगांव मोहगांव निवासी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

आवेदक हल्केराम भारतीया एवं हरिश्चंद्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन में एक कार्य दिवस के विलंब पर संबंधित अधिकारी आरएस कुशवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहगांव पर 250 रूपए प्रति आवेदन के मान से कुल 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी। श्री कुशवाहा द्वारा यह राशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। प्रत्येक आवेदक के खाते में 250 रूपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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