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जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने के लिए की गई पहल के सकारात्मक परिणाम  

मण्डला 21 मार्च 2022

भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 ‘‘सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003’’ पारित किया। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे- सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटका, तम्बाकू युक्त पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि।

 

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

 

धारा-4 सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे- समागृह, अस्पताल भवन, रेल्वे स्टेशन व प्रतिक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टारेन्ट व शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानें आदि। उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 5- तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन (स्पान्सरषिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा 6 अ- 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 6 ब- शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7- तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है।

 

साझा प्रयास

 

जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का पालन करवाकर जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने की पहल जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, मध्यप्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन एवं द इन्टरनेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड लंग डिजि़्ाज (द यूनियन) द्वारा की गई। जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला, विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया। उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही करने के लिये प्रवर्तन दल बनाये गये और जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन किया गया।

 

अनुपालन सर्वेक्षण

 

जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का अनुपालन देखने के लिये एक अनुपालन सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण जिले के विकासखण्डों में किया गया। सार्वजनिक संस्थानों के अन्तर्गत 7 तरह के स्थान जिसमें कार्यालय, होटल, खाने के संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल थे। इन स्थानों पर सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा धारा 4 एवं धारा 6 बी का अनुपालन देखा गया। तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर धारा 5 एवं धारा 6 अ का अनुपालन देखा गया। इस अनुपालन सर्वेक्षण में जिले के 517 सार्वजनिक संस्थान एवं 125 तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर अनुपालन सर्वेक्षण किया गया। धारा 7 के लिए तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियों की उपस्थिती देखी गई।

इस सर्वेक्षण का मुख्य मकसद जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अनुपालन को देखना था जिसके आधार पर जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाया जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध संबंधी सूचनापटल की उपस्थिति, सक्रिय धुम्रपान करने वालों की अनुपस्थिति, धुम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री जैसे ऐष ट्रे आदि की अनुपस्थिति, सिगरेट बीड़ी के टुकड़ों की अनुपस्थिति, धुम्रपान की गंन्ध की अनुपस्थिति, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन (बोर्ड), तम्बाकू उत्पादों के होर्डिंग, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान, नाबालिकों द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री, वेंडिंग मशीन द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री, तम्बाकू उत्पादों की दुकान पर निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति, शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति, तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियों की उपस्थिति।

 

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष, मुख्य बिन्दु प्रतिशत

 

धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध संबंधी सूचनापटल की उपस्थिति। 88.8 प्रतिशत, सक्रिय धुम्रपान करने वालों की अनुपस्थिति। 88.4 प्रतिशत, धुम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री जैसे ऐष ट्रे आदि की अनुपस्थिति। 85.7 प्रतिशत, सिगरेट बीड़ी के टुकड़ों की अनुपस्थिति। 83.8 प्रतिशत, धुम्रपान की गंन्ध की अनुपस्थिति। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन (बोर्ड) की अनुपस्थिति। 87.2 प्रतिशत, तम्बाकू उत्पादों के होर्डिंग की अनुपस्थिति। 95 प्रतिशत, धारा 6 तम्बाकू उत्पादों की दुकान पर निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति 84.8 प्रतिशत, बेन्डिंग मशीन द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति। 100 प्रतिशत, नाबालिकों द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति। 88.8 प्रतिशत, नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति।    90.4 प्रतिशत, धारा 6 ब शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति 72.9 प्रतिशत, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान की अनुपस्थिति। 71.4 प्रतिशत, धारा 7 तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत,

 

वर्तमान स्थिति

 

जिले में तम्बाकू नियत्रंण की धारा 4, 5, 6, एवं 7 के अनुपालन के लिए सभी तरह के आदेश जारी हो चुके हैं एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित हो चुका है जिसमें जुर्माना/चालान बुक उपलब्घ करवाए गए हैं एवं चालानी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। जिले में जिला, विकासखंड, पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं एवं निगरानी टीम भी बनाई जा चुकी है।

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