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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 14 अक्टूबर 2023

विधानसभा आम निर्वाचन 2023

 

जिले में आयुध अधिनियम के तहत् शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए

मंडला 14 अक्टूबर 2023

                भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का निर्वाचन बिना भय एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोकशांति बनाये रखने के लिए संबंधित जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए, शस्त्र-अनुज्ञप्तियों को छोड़कर, निलंबित कर दिए गए हैं। उन्‍होंने बताया कि मान. न्यायाधीशगण, राष्ट्रीयकृत बैंको के सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्त्तव्य पालन में लगे राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, आदि तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की जाने वाली कटार। निजी बैंकों, औद्योगिक संस्थानों, आदि की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा दल/कर्मी अथवा अन्य व्यक्ति जिसे जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमति दी गई हो ऐसे शस्त्र धारण कर सकेंगे बशर्ते उनके द्वारा ऐसी छूट पाने का लिखित अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो। ऐसा अभ्यावेदन कर देना मात्र ही छूट मिलने की स्वीकृति नहीं मानी जावेगी जब तक कि जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तत्संबंधी आदेश जारी नहीं कर दिया जाए। इस आदेश द्वारा निलंबित किये गये सभी लायसेंसधारियों के शस्त्र, जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी के आदेशानुसार तत्काल संबंधित थानों में जमा कराने होंगे।

 

 

 

 

 

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें

ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा, जुलूस और जलसा के लिए अनुमति लेनी होगी

मंडला 14 अक्टूबर 2023

                भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार का कार्य सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग की प्रबल आशंका है, जिससे शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक परिशांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत 5 दिसम्बर 2023 की अवधि के लिए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जावेगी। संबधित अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों को तीन दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकेंगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम ओर नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति/राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) पर कर सकेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन/वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय तथा बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी। विधानसभा आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये यह आदेश तत्काल प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

 

 

 

 

 

 

 

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा

एक बार पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद संबंधित मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर नहीं कर सकेगा वोट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक कर दिए निर्देश

मंडला 14 अक्टूबर 2023

                मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने शुक्रवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान, श्री बसंत कुर्रे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला उपस्थित थे।

श्री राजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें। साथ ही श्री राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

श्री राजन ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें। ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए। प्रदेश में होने वाले किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग कतई न किया जाए। प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई, फरार आरापियों, ईनामी आरोपियों की कार्रवाई में गति लाई जाए।

 

सी-विजिल एप के माध्यम से नागरिक कर सकेंगे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

 

श्री राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिए सी-विजिल एप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का निराकरण किया जाएगा। श्री राजन ने कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

सुविधा पोर्टल से आए आवेदनों को समय सीमा में करें निराकरण

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवार को पंजीयन करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगिन करना होगा। यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अभ्यर्थी नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी दे सकते हैं। उम्मीदवारों की जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदनों का भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समय सीमा के अंदर समाधान करेंगे।

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