मंडला 22 जुलाई 2024
हब फोर एपावरमेंट ऑफ वुमेन के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मण्डला में महिला केन्द्रित मुद्दों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में स्कूली बालिकाओं एवं शिक्षकों को समाज के सभी वर्गों तक सामान्य कानून में होने वाले परिवर्तन से अवगत करवाया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में चर्चा की गई एवं बताया गया कि आप देश के किसी भी कोने में अपने एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। 90 दिनों के अंदर प्रकरण पर कार्यवाही जरूर होगी। घटना के 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करना जरूरी है। अब नाबालिक के स्थान पर बच्चा शब्द का प्रयोग किया जायेगा, महिलाओं के खिलाफ हमला, वस्त्रहरण और वॉयरिजम जैसे अपराधों के लिये अपराधियों की लिंग निरपेक्षता की सुनिश्चितता लागू की गई है। झूठे वादे के तहत या परोक्ष तौर पर विवाह, नौकरी, पदोन्नति का वादा करके या पहचान छुपाकर या अन्य किसी तरीके से यौन संबंध पर (धारा 69) लागू की गई है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 70 लागू होती है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु तक का प्रावधान किया गया है। जिला हब में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया साइबर क्राइम के बारे में बताया गया और पी.एल.वी. के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया और आगे भी इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्कूल के छात्र, छात्रायें, शिक्षकगण एवं वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी, स्टॉफ उपस्थित रहे।
