मंडला 30 सितंबर 2024
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंडला ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार रू से एक लाख रू. तक परियोजना निर्धारित की गई है। जिसकी पात्रता के तहत आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो। पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग का हो। उम्र 18 से 55 वर्ष हो। शैक्षणिक योग्यता का बंधन नही है। आय सीमा आयकरदाता न हो। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे- एम.एफ.आई./एन.बी.एफ.सी./एस.एफ.बी./पी.ए.सी.एस. इत्यादि का डिफाल्टर न हो। आवेदन वर्तमान में राज्य अथवा केंन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो।
वित्तीय सहायता के लिए योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरण/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्ष तक नियमित रू से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जावेगा। आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आयकरदाता न होने पर स्वघोषणा पत्र, राशनकार्ड आवश्यक है। योजनांतर्गत हितग्राही अपना आवेदन ऑनलाईन पोर्टल samast portal के माध्यम से कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग टी.सी.पी.सी कैम्पस बिंझिया मण्डला म.प्र में संपर्क कर सकते हैं।
