मंडला 30 सितंबर 2024
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंडला ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत उद्योग ईकाई के लिए एक लाख से 50 लाख रू. तक की परियोजनाएँ। सेवा इकाई एवं खुरदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख रू. तक की परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं की पात्रता में आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो। पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग का हो। उम्र 18 से 40 वर्ष हो। पात्र व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वी उर्त्तीण हो। परिवार की वार्षिक आय सीमा 12 लाख से अधिक न हो। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे- एम.एफ.आई./एन.बी.एफ.सी./एस.एफ.बी./पी.ए.सी.एस. इत्यादि का डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरण/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्ष तक नियमित रू. से ऋण भुगतान निर्धारित समय और राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जावेगा। आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, अंकसूची 12वी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आयकरदाता न होने पर स्वघोषणा पत्र, राशनकार्ड आवश्यक है।
