मंडला, 10 मई 2025
ग्राम बिनैका में श्री लाल उइके द्वारा खसरा नंबर 173/1, 174/1 रकबा 0.090, 0.175 हे. भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटकर भूखंड विक्रय करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनावेदक श्री उइके द्वारा बिना भूमि का डायवर्सन कराए, बिना कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण, नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय से अभिन्यास अनुमोदन और कॉलोनी विकास अनुमति के बिना भूखंड काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और जनसामान्य के हितों के विरुद्ध है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। 8 मई 2025 को आदेश पारित कर अनावेदक के भूमि खसरा के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय अंकित कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) (1) (2) (3) (4) (5) के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु तहसीलदार मंडला को आदेशित किया गया है।
