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जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र मवई के ग्राम पंचायतों में विधिक जागरुकता षिविर सम्पन्न

मंडला, 20 मई 2025

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोषी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री तपन धारगा के मार्गदर्षन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा ग्राम पंचायत परसाटोला एवं ग्राम पौंड़ी मवई व आंगनबाड़ी केन्द्र परसाटोला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन, पैरालीगल वाॅलेंटियर श्री पंकज चैरसिया, श्री तारेन्द्र झारिया, सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन ने विवाद विहीन ग्राम योजना, जिला विधिक परामर्ष केन्द्र योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही नालसा द्वारा संचालित SAATHI Campaign (“Survey for Aadhaar and Access to Tracking & Holistic Inclusions”) योजना अंतर्गत राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। उक्त अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जिनके पास परिवार का समर्थन, संरक्षकता या आश्रय, सुरक्षा और देखभाल का कोई स्थिर स्त्रोत नहीं है जिनमें शामिल हैं- सड़कों पर, झुग्गी-झोपड़ियों में या रेलवे स्टेषनों में रहने वाले बच्चे, बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले/नहीं रहने वाले अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे या तस्करी, भीख मांगने, बाल श्रम से बचाए गए बच्चे अनौपचारिक आश्रयों या अपंजीकृत बाल देखभाल गृहों में रहने वाले बच्चे, लापता बच्चे जो बरामद हुए हैं और जिन्हें परिवार को नहीं सौंपा गया है या अन्य कोई बच्चे सम्मिलित है जिनके संबंध में SAATHI Campaign के अंतर्गत उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले बच्चों के लिए (क) पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स, आशा एवं आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम उपरोक्त श्रेणी में आने वाले बच्चों का सर्वेक्षण एवं पहचान की जानी है। (ख) यूआईडीएआई, बाल कल्याण समितियों और जिला प्रषासन के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त श्रेणी में आने वाले बच्चों का बायोमेट्रिक नामांकन और आधार जारी कराया जाना है, (ग) बच्चों को विधिक सहायता एवं योजना संबंधी आरटीआई अधिनियम, किषोर न्याय अधिनियम, पोक्सो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अधिकारों से जोड़ने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना। यदि आपके ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे कोई बालक या बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनकी जानकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मण्डला में उपलब्ध करायें जिससे उपरोक्त बच्चों के आधार कार्ड बनाया जाकर उन्हें अन्य शासकीय योजनाओं से लाभांवित किया जा सके। SAATHI Campaign के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य 26 मई से 26 जून 2025 तक आयोजित किया जाकर बच्चों को चिन्हांकित किया जायेगा। तदोपरान्त उनका आधार कार्ड बनाये जाने के संबंध में कैम्प आयोजित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

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