23 जून 2025, मंडला
म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र निवास का जिला प्रबंधक लोकसेवा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। संबंधित सेवा केन्द्र में निर्धारित सुविधाएं एवं अनिवार्यताएं पूरी नहीं पाए जाने के कारण फर्म नायक ट्रेडर्स प्रोप्राईटर नंदन जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान केन्द्र में सीसीटीवी कैमरों का बंद होना, अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित विभागों के सेवाओं संबंधी फ्लेक्स का अद्यतन नहीं होना, केन्द्र में आरएफपी अनुसार अनिवार्यतः महिला आॅपरेटर/कर्मचारी का नहीं पाया जाना, आवेदन पंजी तथा उपस्थिति पंजी का संधारण न होना, शुल्क संबंधी जानकारी चस्पा नहीं किया जाना तथा आवेदकों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना पाया गया। निरीक्षण के संबंध में तहसीलदार निवास की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय कलेक्टर लोकसेवा की ओर से संबंधित फर्म नायक ट्रेडर्स संचालक श्री नंदन जैन लोकसेवा केन्द्र निवास को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आरएफपी कंडिका 5 के अनुसार पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
