मंडला 15 जुलाई 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश अनुसार जिले के खाद एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तम ट्रेडर्स ग्राम पेटेगांव जिला-मण्डला के विरुद्ध की गई जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्म का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उप संचालक कृषि श्री अश्वनी झारिया ने बताया कि 8 जुलाई को जनसुनवाई में उत्तम ट्रेडर्स पेटेगांव के बारे में शिकायत आई थी। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी मधु अली के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच में पाया गया कि मे. उत्तम ट्रेडर्स पेटेगांव द्वारा बिना क्रय देयक के उर्वरक खरीद कर बिना विक्रय देयक के उर्वरक विकृय किया गया है। यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 का उल्लंघन है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 2 का प्रयोग करते हुए संबंधित फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।
