मंडला 23 जुलाई 2025
महिला बाल विकास विभाग मंडला द्वारा 100 कलाम नवरत्न आदिवासी बालक छात्रावास मंड़ला में समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के विषय में विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित बाल कल्याण समिति, जिला मंडला के अध्यक्ष गजेन्द्र गुप्ता, सदस्यगण श्री रंजीत कछवाहा, सुश्री शशि पटेल, श्री संतोष कुमार यादव और श्रीमती तृप्ति शुक्ला तथा महिला बाल विकास के सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ पटवा ने संबधित विषय पर छात्रावास के बच्चों से संवाद किया।
श्री पटवा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों से उनके संरक्षण के लिए शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन पर चर्चा किया। बाल कल्याण समिति, जिला मंडला के अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बच्चों को बाल कल्याण समिति के कार्य पर जानकारी साझा की। उन्होने बताया कि 18 वर्ष की आयु तक के लोग बच्चों की श्रेणी में आते हैं। आपने किशोरावस्था को परिभाषित किया। बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित न हो इसके लिए बचाव के उपाय सुझाए।
