मंडला, 15 अक्टूबर 2025
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कृषि भूमि को होने वाले नुकसान और पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में धान फसल की कटाई में प्रयुक्त किये जा रहे कम्बाइन्ड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिये स्ट्रा रीपर को रखना भी अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि फसल कटाई का कार्य मुख्यतः कम्बाइन्ड हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है और कटाई के बाद बचे हुए डंठलों (नरवाई) से भूसा न बनाकर इसे जलाया जाता है, जबकि भूसे का उपयोग पशु आहार के साथ ही अन्य उद्योग में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूसे एवं चारा की मांग अन्य जिलों और प्रदेश में रहती है। पर्याप्त मात्रा में भूसा, पैरा उपलब्ध न होने के कारण पशु अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे पॉलिथीन इत्यादि खाकर बीमार होते हैं और अनेक बार मृत्यु के कारण पशुधन की हानि भी होती है। नरवाई का भूसा कुछ माह बाद दोगुनी दर पर विक्रय होने के कारण किसानों को यही भूसा बढ़ी हुई दर पर क्रय करना पड़ता है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि नरवाई एवं पैरा में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण अग्नि दुर्घटना होने से संपत्ति की हानि भी होती है। बढ़ते जल संकट में बढ़ोत्तरी का कारक होने के साथ ही इससे काननू व्यवस्था के लिए विपरीत परिस्थतियां निर्मित होती हैं। इसके अलावा खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन-धन, संपत्ति, प्राकृतिक, वनस्पति और जीव-जन्तु नष्ट होने से व्यापक नुकसान भी होता है तथा नरवाई जलाने से खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होने के कारण खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती है और उत्पादन प्रभावित हाता है। खेत में कचरा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा नष्ट करने भूसा, जैसा है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी होता है। जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन परिस्थितियों के मद्देनजर जनसामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण की हानि रोकने एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नरवाई जलाने को प्रतिबंधित करने का आदेश मण्डला जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही होगी। इसके साथ ही प्रत्येक कम्बाइन्ड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिए स्ट्रा रीपर अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
