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कोदो कुटकी उपार्जन के लिए कृषकों का शतप्रतिशत पंजीयन कराएं कलेक्टर श्री मिश्रा ने महत्वपूर्ण बैठक लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

मंडला, 6 नवंबर 2025

राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 में कोदो-कुटकी के उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 10 अक्टूबर से शुरू किया गया है। उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन 9 नवंबर तक किया जाना है। इस संबंध में जिले के कोदो-कुटकी उत्पादक कृषकों का पंजीयन अधिक से अधिक हो और उन्हें इसका लाभ मिले। इस संबंध में बैठक लेकर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सहकारी समितियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार किसानों का शतप्रतिशत पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने सभी एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि सचिव, रोजगार सहायक एवं पटवारी पंजीयन केन्द्रों तक किसानों को मोबलाईज करें। उन्होंने किसान पंजीयन कार्य की प्रगति की समीक्षा में पाया कि सर्वाधिक कोदो-कुटकी उत्पादक कृषक बिछिया, घुघरी एवं निवास में हैं। इस क्षेत्र में अधिक फोकस करें और पंजीयन को बढ़ाएं। इस अवधि में सभी पंजीयन केन्द्र खुले रहें। इस कार्य में कृषि से संबंधित अन्य विभागों को भी शामिल करें। पंजीयन का प्रतिदिन का टारगेट निर्धारित करें और तीन दिनों में यह कार्य पूर्ण करें। इसके साथ ही प्रोजेक्ट एग्री टोकन की मुनादी कोटवारों के माध्यम से कराई जाए ताकि खाद और उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री शाश्वत सिंह मीना, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम सहित उपसंचालक कृषि श्री अश्विनी झारिया, समिति प्रबंधन एवं कृषि विभाग का अमला मौजूद था।

किसानों की सुविधा के लिए 30 पंजीयन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। मलारा, लिंगापौड़ी, बकौरी, टाटरी, पिंडरई, डिठोरी, बिछिया, सिझौरा, अंजनिया, ककैया, रामनगर, दानीटोला, मवई, मेढ़ा, खलौड़ी, घुटास, भानपुर घुघरी, सलवाह, चाबी, सिंगारपुर, मोहगाँव, नारायणगंज, बबलिया, चिरईडोंगरी रोड, मानेगाँव, टिकरिया, बीजाडांडी, मानिकसरा और निवास में किसान निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं।

इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन शुल्क राशि जमा कर भी कृषक अपना पंजीयन करा सकते हैं। उपार्जन एवं पंजीयन के लिए आधार कार्ड (बैंक खाता एवं मोबाईल नंबर से लिंक्ड), भू-अभिलेख की प्रति (खसरा), बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर एवं आईएफएससी कोड (आधार से लिंक होना अनिवार्य), मोबाईल नंबर (आधार लिंक्ड), समग्र आई.डी. पंजीयन के समय रखना अनिवार्य होगा।

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