मंडला, 12 दिसंबर 2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के मार्गदर्शन में 13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बीएसएनएल के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, भुआ-बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया जावेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं।
