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नेशनल लोक अदालत सम्पन्न

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को सम्पूर्ण देश में आयोजित की गई। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह सहित संबंधित उपस्थित थे।


नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बीएसएनएल के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।


न्यायिक मजिस्‍ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर/निवास/बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 158 प्रकरणों में से 154 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 2408184 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। विद्युत विभाग के 178 प्रकरणों में से 177 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 1541648 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, नगरपालिका के 104 प्रकरणों में से 103 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें 423758 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई।


उपभोक्ता फोरम के समझौता योग्य प्रकरण 15 प्रकरणों में से 09 निराकृत जिसमे 819743 रूपये का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के लंबित केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 99 प्रकरणों में से 99 निराकृत। धारा 138 एनआई एक्ट के 51 प्रकरणों में से 51 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि 12327584 का अवार्ड पारित किया गया। एमएसीटी के 84 प्रकरणों में से 84 प्रकरण निराकृत हुये 31301000 का अवार्ड पारित किया गया एवं पारिवारिक विवाद के 16 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 8 प्रकरणों में से 8 प्रकरण निराकृत हुये। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया तथा सभी लाभान्वितों को पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत में उपस्थित लाभान्वित व्यक्तियों को एक-एक पौधा भेंट किया गया व वृक्षारोपण को बढावा देने का संदेश दिया गया। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 324 प्रकरणों में से 312 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 46758901 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया तथा प्रीलिटिगेशन कुल प्रकरण 446 में से 440 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 4381175 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया । इस लोक अदालत से कुल 1171 लोग लाभान्वित हुये।

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