मंडला, 18 दिसंबर 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री रामजी पांडेय के मार्गदर्शन में जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए ग्राम तिंदनी में शिकायतकर्ता महिलाओं की उपस्थिति में उनके बताए अनुसार मदिरा विक्रय करने वाले संदिग्ध स्थलों/घरों की दबिश देकर तलाशी ली गई। जिसमें मदिरा विक्रय से संबंधित अवैध सामग्री नहीं मिलने पर पंचनामा बनाया एवं ग्राम आमाटोला से दो होटल से 21 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 10 डिब्बा महुआ लाहन लगभग 100 किलो जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इसी प्रकार ग्राम कौरगांव से जनसुनवाई में प्राप्त मदिरा का अवैध विक्रय की शिकायत पर जांच करने के लिए सायं दबिश की कार्रवाई की गई। जिसमें शिकायतकर्ता महिलाओं की उपस्थिति में उनके द्वारा बताए गए नाम की विधिवत तलाशी ली गई जिसमें अवैध मदिरा नहीं पाए जाने पर विधिवत तलाशी पंचनामा बनाया गया एवं महिलाओं की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया। एक प्रकरण पुरवा ग्राम में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया जिसमें 5.25 लीटर विदेशी मदिरा जप्त की गई। जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत 21 हजार 150 रूपए आंकी गई।
