मंडला, 27 अप्रैल 2026
कार्यालय श्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को संविदा श्रमिकों के नियोजन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी विभाग या संस्थाएं ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य (विशेषकर निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाएं) करा रहे हैं, उन्हें ’संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970’ की धारा 7 के अंतर्गत ‘प्रिंसिपल एम्प्लॉयर’ के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है। साथ ही ’व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020’ की धाराओं 47 एवं 50 के तहत भी ठेका श्रमिकों के नियोजन और पंजीयन से जुड़े प्रावधान लागू हैं।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभाग एवं संस्थाएं तत्काल पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें और श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। आवश्यकता पड़ने पर जिला श्रम कार्यालय से मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त की जा सकती है।
