मंडला, 20 मई 2026
मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यदि पंजीकृत श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है अथवा श्रमिक का निधन हो जाता है, तब भी उनके बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम अवधि तक योजना का लाभ मिलता रहेगा।
श्रम पदाधिकारी जिला मंडला द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि प्रथम किश्त आवंटन के बाद श्रमिक पंजीयन की वैधता समाप्त होने की स्थिति में भी छात्र-छात्राओं को संबंधित कोर्स की अवधि पूर्ण होने तक, प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने पर शेष शैक्षणिक सत्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान निरंतर किया जाएगा। यह निर्णय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
