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हाईकोर्ट आदेश का पालन का हवाला देकर बोले पटवारी संघ के अध्यक्ष  पहले वेतन का भुगतान करो फिर लूंगा रिलीविंग ऑर्डर

                                                      मण्डला। तहसील मंडला में पदस्थ पटवारी गीतेन्द्र बैरागी ने अगस्त 2026 का वेतन अब तक बैंक खाते में जमा नहीं होने को लेकर तहसीलदार मंडला को आवेदन सौंपा है। पटवारी ने अपने आवेदन में वेतन भुगतान में देरी के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर मानसिक आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आवेदन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा पारित दो आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि न्यायालयीन आदेशों के पालन में उनकी सेवा संबंधी स्थिति में बदलाव के बावजूद उन्हें लगातार प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी गीतेन्द्र बैरागी के अनुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला के पत्र क्रमांक/कानूनगो/2026/ 66 दिनांक 1 जुलाई 2026 के माध्यम से उन्हें निलंबन से बहाली संबंधी आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश की प्रति कलेक्टर भू-संसाधन एवं प्रबंधन तथा तहसीलदार मंडला को भी सूचनार्थ भेजी गई थी। आवेदन में उन्होंने दावा किया है कि इससे पहले 9 अप्रैल 2026 को अनुविभागीय अधिकारी मंडला द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन अवधि के दौरान ही 15 जून 2026 को कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण तहसील मंडला से तहसील बिछिया किए जाने का आदेश जारी किया गया पटवारी ने अपने आवेदन में हाईकोर्ट जबलपुर की writ petition no.23376/2026 में 29 जून 2026 तथा writ petition no. 32092/2026 में 12 अगस्त 2026 को पारित निर्णयों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इन न्यायालयीन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के समक्ष अभ्यावेदन और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। बैरागी का दावा है कि जून और जुलाई 2026 का पूरा वेतन उन्हें मंडला तहसील से ही प्रदान किया गया और राशि उनके यूनियन बैंक महाराजपुर स्थित खाते में जमा हुई। उनका कहना है कि अगस्त माह का वेतन भी पूर्व के महीनों की तरह समय पर मिलना चाहिए था लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है परंतु संदर्भित पत्र में पारित निर्णय 12/08/2026 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन मण्डला के पत्र क्रमांक 562/अ.भू.स.प्र./स्था./ 2026 मण्डला दिनांक 08/09/2026 के अनुसार आप महोदय को प्रेषित पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से माह अगस्त दिनांक 27 दर्ज युक्त आदेश जारी होकर मुझ प्रार्थी को पूर्व में जारी आदेशों की भांति उपलब्ध दिनांक 08/09/2026 को भृत्य के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

पटवारी ने आवेदन में दावा किया है कि तहसील मंडला में पदस्थ अन्य पटवारियों को अगस्त माह का वेतन लगभग 20 दिन पहले ही मिल चुका है जबकि उनका वेतन अभी तक बैंक खाते में जमा नहीं किया गया इसी आधार पर उन्होंने वेतन रोकने की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए हैं वे नियमित रूप से मंडला तहसील कार्यालय में अपनी उपस्थिति कानूनगो एवं नाजिर कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के समक्ष दर्ज कराते रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि उनकी नियमित उपस्थिति की पुष्टि तहसील मंडला के अन्य पटवारी और कार्यालयीन कर्मचारी भी कर सकते हैं गीतेन्द्र बैरागी ने अपने आवेदन में अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र आनंद बैरागी के उपचार सहित परिवार की अन्य जिम्मेदारियां उनके नियमित वेतन पर निर्भर हैं। आवेदन के मुताबिक पुत्र के उपचार के लिए उन्हें जबलपुर जाना पड़ा और आर्थिक कठिनाई के चलते परिचित पूजा साहू गुलहानी निवासी मण्डला सेे ऑनलाइन उधार राशि लेकर इलाज कराना पड़ा। सोमवार को वे अपने पुत्र के उपचार के लिए जबलपुर स्थित डॉ. अनुपम शाह के क्लीनिक गए थे और मंगलवार तक इलाज कराने के बाद मंडला लौटे उनका कहना है कि अगस्त का वेतन समय पर नहीं मिलने से परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है वेतन भुगतान के विवाद के बीच पटवारी को मंडला तहसील से बिछिया तहसील के लिए रिलीविंग ऑर्डर दिए जाने की बात भी सामने आई है। बैरागी के अनुसार सोमवार शाम तहसील कार्यालय के भृत्य द्वारा फोन पर उन्हें इसकी सूचना दी गई इसके बाद उन्होंने कानूनगो मंडला से भी दूरभाष पर बात कर यहां से उन्हें बिछिया तहसील में उपस्थिति देने के लिए मंडला तहसील से रिलीव किए जाने की जानकारी मिली पटवारी का कहना है कि वे उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं और मंडला तहसील कार्यालय द्वारा जारी रिलीविंग आदेश स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने तहसीलदार से मांग की है कि पहले अगस्त माह का वेतन उनके बैंक खाते में जमा कराया जाए और उसके बाद उन्हें मंडला से बिछिया के लिए रिलीव किया जाए अपने आवेदन में पटवारी ने खुद को कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बताते हुए कहा है कि वे उच्चाधिकारियों के शासकीय आदेशों और निर्देशों का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे अपने और परिवार के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक  शारीरिक या आर्थिक परेशानी नहीं चाहते उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगस्त 2026 के वेतन भुगतान की समस्या का निराकरण होने तक वे रिलीविंग आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। साथ ही आवेदन में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें लगातार मानसिक आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है पटवारी ने यह भी लिखा है कि यदि वेतन भुगतान नहीं होने की समस्या के निराकरण की अवधि में उनके या उनके परिवार के साथ किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो इसके लिए वे संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को जिम्मेदार मानेंगे।

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