मंडला, 26 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा पात्र हितग्राहियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही हैं।
उद्यम योजना में 50 लाख रुपये तक की परियोजना का प्रावधान
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों की एक लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर योजना के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।
स्वरोजगार योजना में छोटे व्यवसाय के लिए सहायता
स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पात्र हितग्राही एमपी ऑनलाइन अथवा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों, ऋण स्वीकृति एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
