मंडला, 27 अक्टूबर 2026
जिले में दीपावली सहित अन्य अवसरों पर पटाखों के उपयोग के दौरान जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल नामदेव धोटे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी ऐसे अवैध संशोधित पटाखों का निर्माण, बिक्री, वितरण अथवा प्रदर्शन नहीं करेगा, जिनमें विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसमें लोहे की स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तैयार किए जाने वाले पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों तथा संबंधित विभागों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
