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पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत सेवाओं की दर में आंशिक संशोधन

मण्डला 17 दिसम्बर 2020

जिले में 1962 पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत आकस्मिक एवं घर पहुंच सेवा के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। शासन द्वारा इस सेवा हेतु पूर्व में 100 रूपये प्रति पशु शुल्क निर्धारित किया गया था जिसमें शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए 150 रूपये प्रति पशु सेवा शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने समस्त पशुपालकों से अनुरोध किया है कि इस योजना अंतर्गत आपके द्वारा घर पहुंच पशु चिकित्सा योजना का लाभ लिया जाता है तो शासन द्वारा निर्धारित किये गये संशोधित शुल्क को विभागीय अमले को प्रदाय किया जाये।

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि गाय, भैंस, घोड़ा आदि बड़े पशु के उपचार के लिए 150 रूपये प्रति पशु, भेड़, बकरी आदि छोटे पशु के लिए 150 रूपये प्रति 1-10 पशु, कुत्ता 150 रूपये प्रति पशु तथा कुक्कुट 150 रूपये 1-40 मुर्गी निर्धारित किया गया है। 1 से 10 पशुओं के टीकाकरण के लिए 150 रूपये निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार गाय, भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए 150 रूपये प्रति पशु तथा पूर्व से निर्धारित कृत्रिम गर्भाधान शुल्क (सिमन तथा स्ट्रा चार्ज) निर्धारित किया गया है।

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